(जो अपने आप में आपराधिक न्यासभंग का अपराध है और इसकी सजा उम्र कैद...
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(जो अपने आप में आपराधिक न्यासभंग का अपराध है और इसकी सजा उम्र कैद है) जहॉं उसे केवल घरेलु कार्य करने होते हैं-ऐसा नहीं है, बल्कि […]
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जबकि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार आपराधिक न्यासभंग का मामला बनता है, जिसमें अपराध सिद्ध होने पर आजीवन कारावास तक की सजा का कड़ा प्रावधान किया गया है।
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जबकि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अनुसार आपराधिक न्यासभंग का मामला बनता है, जिसमें अपराध सिद्ध होने पर आजीवन कारावास तक की सजा का कडा प्रावधान किया गया है।
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यह विवादित राशि आज भी पंचायत के खाता में जमा है जिसका निस्तारण नहीं हुआ है, वहां अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप अनुसार यह नहीं कहा जा सकता कि इसने इस राशि को अपने काम में लेकर इसका आपराधिक न्यासभंग किया हो।
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जब उपर्युक्त विवादित राशि (बीस हजार रू0) अभी तक ग्राम पंचायत, बिसलपुर के खाता में जमा है, वहां अभियुक्त रामचन्द्र के विरूद्ध इस बात की परिकल्पना करना व्यर्थ है कि इसने इस राशि को अपने निजी काम में लेकर इसका आपराधिक न्यासभंग किया हो।
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अभियोजन को अभियुक्त के विरूद्ध यह साबित करना है कि दिनांक 15. 4.2000 को अभियुक्त द्वारा उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक के पास जमा न करके आपराधिक न्यासभंग किया, के समर्थन में पेश किये गये साक्षी पी0 डब्लू0-1 एफ. आई. आर. लिखाने वाला है, घटना के साक्षी नहीं है।
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अब यहां अभियोजन पक्ष द्वारा यह विवाद किया गया है कि अभियुक्त रामचन्द्र ने उपर्युक्त दोनों निर्माण कार्यों पेटे क्रमशः 1, 13,566/-रू0 एवं 1,80,000/-रू. उठाने के बावजूद नियमानुसार वांछित निर्माण कार्य नहीं करवाकर न्यस्त राशि में से क्रमशः 44,240/-रू0 एवं 65365/-रूपये को अपने काम में लेकर उसका दुर्विनियोग करते हुये आपराधिक न्यासभंग किया।
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राजस्थान के कुछ आईएएस अफसरों ने सरकारी खजाने से अपने आवास की बिजली का बिल जमा करके सरकारी खजाने का न मात्र दुरुपयोग किया बल्कि सरकारी धन जो उनके पास अमनत के रूप में संरक्षित था, उस अमानत की खयानत करके भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत वर्णित आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया, [...]
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धारा-410भा0दं0सं0 चुराई गई संपत्ति की परिभाषा इस प्रकार है-" वह सम्पत्ति, जिसका कब्जा चोरी द्वारा, उद्दापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया है और व संपत्ति, जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है, या जिसके विषय में आपराधिक न्यासभंग किया गया है, चुराई हुई संपत्ति कहलाती है, चाहे वह अंतरण या वह दुर्विनियोग या न्यासभंग भारत के भीतर किया गया हो या बाहर।